हरदोई।जिलाधिकारी/लाइसेंस अधिकारी अविनाश कुमार ने होली के त्योहार पर लोक शान्ति बनाये रखने के उद्वेश्य से उ0प्र0 आबकारी अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते आदेश दिये है कि जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग व ताड़ी की दुकाने एवं एफ0एल-6 समिश्र बार व जनपद में संचालित थोक अनुज्ञापन सी0एल0-2 व एफ0एल0-2ए/2 बी 29 मार्च 2021 को प्रातः से सायंकाल 05 बजे तक बन्द रहेगी और इस बन्दी का अनुज्ञापितयों को कोई प्रतिफल देय नही होगा। उन्होने आबकारी अधिकारी रवि शंकर को निर्देश दिये है कि उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करायें।
